Covid 19 कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर एलान, 60 मिनट में बताना होगा Claim मिलेगा या नहीं
Covid 19 कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा फैसला आया है. बीमा रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों से कहा है कि Covid 19 कैशलेस ट्रीटमेंट क्लेम पर फाइनल बिल बनने के बाद 60 मिनट में फैसला लिया जाए.
कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा फैसला
कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा फैसला
Covid 19 कैशलेस ट्रीटमेंट को लेकर बड़ा फैसला आया है. बीमा रेगुलेटर IRDAI ने बीमा कंपनियों से कहा है कि Covid 19 कैशलेस ट्रीटमेंट क्लेम पर फाइनल बिल बनने के बाद 60 मिनट में फैसला लिया जाए. इससे मरीजों के डिस्चार्ज में देरी नहीं होगी और अस्पताल का बेड इंतजार कर रहे दूसरे मरीजों को जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकेगा.
बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह भी कहा कि वे कोविड -19 मामलों का इलाज करते समय नकदी और कैशलेस नीतियों वाले रोगियों के बीच Hospital भेदभाव न करें. इसने बीमाकर्ताओं को यह देखने के लिए भी कहा कि कोविड -19 के मरीज जिनका बीमा किया गया है कैशलेस सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं.
IRDA की इस रिपोर्ट के अनुसार, कोविड -19 मरीजों के कुछ परिवारों को कैशलेस बीमा पॉलिसी होने के बावजूद अस्पताल के बिलों के निपटान के लिए नकद भुगतान का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया गया.
“हमने अस्पतालों से नकदी और कैशलेस मरीजों बीच भेदभाव नहीं करने का अनुरोध किया है. हमने बीमा कंपनियों को भी लिखा है, उनसे आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनियों और अस्पतालों के बीच समझौते का सम्मान किया जाना चाहिए.
IRDA सदस्य के गणेश ने व्यापारियों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ एक वर्चुआल इंटरैक्टिव सत्र के दौरान कहा कि मुझे यकीन है कि इन कठिनाइयों को संबोधित किया जाएगा.
शहर के एक अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि महामारी के कारण, COVID-19 मरीजों के बीमा दावों के बारे में कुछ समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें कर्मचारियों की कमी और fund लेने में देरी हुई है.
01:26 PM IST